[Act No. 8 of Year 1890, dated 21st. March, 1890] An Act to consolidate and amend the law relating to guardians and wards WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to guardian and ward; it is hereby enacted as follows: -
| Section | Title |
|---|---|
| Section- 1 | |
| Section- 2 | |
| Section- 3 | |
| Section- 4 | |
| Section- 5 | |
| Section- 6 | |
| Section- 7 | |
| Section- 8 | |
| Section- 9 | |
| Section- 10 | |
| Section- 11 | |
| Section- 12 | |
| Section- 13 | |
| Section- 14 | |
| Section- 15 | |
| Section- 16 | |
| Section- 17 | |
| Section- 18 | |
| Section- 19 | |
| Section- 20 | |
| Section- 21 | |
| Section- 22 | |
| Section- 23 | |
| Section- 24 | |
| Section- 25 | |
| Section- 26 | |
| Section- 27 | |
| Section- 28 | |
| Section- 29 | |
| Section- 30 | |
| Section- 31 | |
| Section- 32 | |
| Section- 33 | |
| Section- 34 | |
| Section- 34A | |
| Section- 35 | |
| Section- 36 | |
| Section- 37 | |
| Section- 38 | |
| Section- 39 | |
| Section- 40 | |
| Section- 41 | |
| Section- 42 | |
| Section- 43 | |
| Section- 44 | |
| Section- 45 | |
| Section- 46 | |
| Section- 47 | |
| Section- 48 | |
| Section- 49 | |
| Section- 50 | |
| Section- 51 | |
| Section- 52 | |
| Section- 53 |